Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails
Monday, August 30, 2010
प्रथम अनुसूची - इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य ) एवं संघ शाशित ( 7 ) क्षेत्रों का उल्लेख है.|
दूसरी अनुसूची -इसमें भारतीय राज - व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन ,भत्ते , और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है |
तीसरी अनुसूची - इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद- ग्रहण के समय लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है |
चौथी अनुसूची - इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है |
पांचवी अनुसूची - इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है |
छठी अनुसूची - इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे में प्रावधान है |
सातवी अनुसूची - इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बटवारे के बारे में दिया गया है | इसके अंतर्गत तीन सूचिया है - संघ सूची , राज्य सूची एवं समवर्ती सूची |
१ - संघ सूची - इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है | संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे ; वर्तमान समय में इसमें 99 विषय है |
२ - राज्य सूची - इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सर्कार कानून बना सकती है | संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे , वर्त्तमान में इसमें 61 विषय है |
३ - समवर्ती सूची - इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं | परन्तु कानून के विषय सामान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है | राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है | संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे , वर्तमान में इसमें 52 विषय है |
आठवी अनुसूची - इसमें भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है | मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएँ थी , 1967 में सिन्धी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, तथा नेपाली को आठवी अनुसूची में शामिल किया गया | 2004 में मैथिली , संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवी अनुसूची में शामिल किया गया |
नवमी अनुसूची- संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गयी | इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है | इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है | वर्तमान में इस अनुसूची में २८४ अधिनियम है |
दसवी अनुसूची - यह संविधान में 52 वे संशोधन , 1985 के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें दल-बदल से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है |
ग्यारहवी अनुसूची - यह अनुसूची संविधान में 73 वे संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गए है |
बारहवी अनुसूची- यह अनुसूची संविधान में 74 वे संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें शहरी क्षेत्र की स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किये गए है |
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