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Monday, August 30, 2010



प्रथम अनुसूची - इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य ) एवं संघ शाशित ( 7 ) क्षेत्रों का उल्लेख है.|

दूसरी अनुसूची -इसमें भारतीय राज - व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन ,भत्ते , और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है |

तीसरी अनुसूची - इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद- ग्रहण के समय लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है |

चौथी अनुसूची - इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है |

पांचवी अनुसूची - इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है |

छठी अनुसूची - इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे में प्रावधान है |

सातवी अनुसूची - इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बटवारे के बारे में दिया गया है | इसके अंतर्गत तीन सूचिया है - संघ सूची , राज्य सूची एवं समवर्ती सूची |
१ - संघ सूची - इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है | संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे ; वर्तमान समय में इसमें 99 विषय है |
२ - राज्य सूची - इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सर्कार कानून बना सकती है | संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे , वर्त्तमान में इसमें 61 विषय है |
३ - समवर्ती सूची - इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं | परन्तु कानून के विषय सामान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है | राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है | संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे , वर्तमान में इसमें 52 विषय है |

आठवी अनुसूची - इसमें भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है | मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएँ थी , 1967 में सिन्धी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, तथा नेपाली को आठवी अनुसूची में शामिल किया गया | 2004 में मैथिली , संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवी अनुसूची में शामिल किया गया |

नवमी अनुसूची- संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गयी | इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है | इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है | वर्तमान में इस अनुसूची में २८४ अधिनियम है |

दसवी अनुसूची - यह संविधान में 52 वे संशोधन , 1985 के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें दल-बदल से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है |

ग्यारहवी अनुसूची - यह अनुसूची संविधान में 73 वे संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गए है |

बारहवी अनुसूची- यह अनुसूची संविधान में 74 वे संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें शहरी क्षेत्र की स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किये गए है |